हिमाचल प्रदेश को पंजाब-हरियाणा देंगे 11,973 मिलियन यूनिट बिजली​, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला

सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा के बीच दशकों पुराने बिजली विवाद को सुलझा लिया है। हिमाचल प्रदेश को बकाया राशि का भुगतान नकद के रूप में न करके बिजली के रूप में किया जाएगा।

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (बीबीएमबी) की परियोजनाओं से जुड़े लंबित बकाया भुगतान को लेकर पंजाब, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा के बीच दशकों से चले आ रहे बिजली विवाद का निपटारा कर दिया। भारत के प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची तथा न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ ने केंद्र सरकार के उस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया, जिसमें पंजाब और हरियाणा की ओर से हिमाचल प्रदेश को बकाया राशि का भुगतान नकद के बजाय बिजली के रूप में करने की बात कही गई है।

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हिमाचल को मिलेगी 11,973 मिलियन यूनिट बिजली (फाइल फोटो- PTI)

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