पुणे पोर्श हादसा: आरोपी किशोर की मां जेल से बाहर आई, सुप्रीम कोर्ट से मिली थी अंतरिम जमानत

पिछले साल 19 मई की सुबह पुणे के कल्याणी नगर में नशे की हालत में 17 वर्षीय लड़के ने पोर्श कार से दो पहिया वाहन पर सवार दो आईटी पेशेवरों को टक्कर मार दी थी जिसमें उनकी मौत हो गई थी।

Pune Porsche crash: पुणे पोर्श दुर्घटना में शामिल 17 वर्षीय लड़के की मां सुप्रीम कोर्ट द्वारा अंतरिम जमानत दिए जाने के चार दिन बाद शनिवार को जेल से बाहर आ गई। इस हादसे में दो लोगों की जान चली गई थी। रक्त नमूना-स्वैपिंग मामले में गिरफ्तार 10 आरोपियों में से वह जमानत पर रिहा होने वाली पहली महिला है। हिरासत में लिए गए अन्य लोगों में किशोर का पिता, ससून अस्पताल के डॉक्टर अजय टावरे और श्रीहरि हलनोर, अस्पताल के कर्मचारी अतुल घाटकांबले, दो बिचौलिए और तीन अन्य शामिल हैं।

pune car crash

पुणे पोर्श हादसा

17 साल के लड़के ने दो लोगों को कुचला

पिछले साल 19 मई की सुबह पुणे के कल्याणी नगर में नशे की हालत में 17 वर्षीय लड़के ने पोर्श कार से दो पहिया वाहन पर सवार दो आईटी पेशेवरों को टक्कर मार दी थी। लड़के की मां पर दुर्घटना के समय अपने बेटे के नशे में होने की बात छिपाने के लिए अपने रक्त के नमूने की अदला-बदली करने का आरोप है। मां को अंतरिम जमानत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पुणे की एक अदालत को जमानत की शर्तें तय करने का निर्देश दिया था। इसके अनुसार, जिला एवं सत्र न्यायालय ने शुक्रवार को दोनों पक्षों की दलीलें सुनीं।

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