Pilibhit Encounter: 1991 में हुए पीलीभीत एनकाउंटर मामले में 43 पुलिसकर्मी दोषी करार, 7 साल की सजा

  • Authored by: रवि वैश्य
  • Updated Dec 15, 2022, 10:53 PM IST

पीलीभीत में एनकाउंटर के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने 43 पुलिसकर्मियों को सजा सुनाई है, पुलिसकर्मियों को 7 साल की कठोर सजा और 10-10 हजार रुपए के जुर्माने की सजा मिली है।

KEY HIGHLIGHTS
पुलिसकर्मियों को 7 साल की कठोर सजा और 10-10 हजार रुपए का जुर्माना
आरोपी पुलिस वालों को IPC 120B,364,365,218 और IPC 117 में सुनाई थी सजा
1991 में पीलीभीत पुलिस ने 10 सिखों का खालिस्तानी गतिविधियों से जुड़े होने के मामले में किया था फर्जी एनकाउंटर

verdict in Pilibhit encounter case 1991: जस्टिस रमेश सिंह और जस्टिस सरोज यादव की अदलत ने फर्जी एनकाउंटर में शामिल उत्तर प्रदेश पुलिस के सभी 43 पुलिस वालों को सुनाई सजा हाई कोर्ट ने सभी दोषियों को 10 सिखों के फर्जी एनकाउंटर मामले में आईपीसी 304 के तहत 7 साल का कठोर कारावास और 10 हज़ार रुपए का जुर्माना सुनाया है।

verdict in Pilibhit encounter case 1991

प्रतीकात्मक

1991 में पीलीभीत पुलिस ने 10 सिखों का खालिस्तानी गतिविधियों से जुड़े होने के मामले में किया था फर्जी एनकाउंटर, सिख किलिंग मामले में ट्रायल कोर्ट ने 2016 में सभी आरोपी पुलिस वालों को IPC 120B,364,365,218 और IPC 117 में सुनाई थी सजा और ट्रायल कोर्ट के इसी आदेश को सभी अपीलकर्ता ने हाई कोर्ट लखनऊ बेंच में किया था चैलेंज, जिसपर हाई कोर्ट ने सभी आरोपियों को दोषी मानते हुए सुनाई 7 साल की कारावास और 10 हज़ार रुपए का जुर्माना सुनाया है।

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