NEET PG परीक्षा के तरीके असंवैधानिक बताते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल, इन बड़े बदलावों की मांग

NEET PG EXAM: नीट परीक्षा को ज्यादा पारदर्शी बनाने की मांग करते हुए देश भर के डॉक्टरों के संगठन यूनाइटेड डॉक्टर फेडरेशन ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।

नई दिल्ली: नीट परीक्षा को ज्यादा पारदर्शी बनाने की मांग करते हुए देश भर के डॉक्टरों के संगठन यूनाइटेड डॉक्टर फेडरेशन ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। याचिका में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा NEET पीजी 2025 की परीक्षा को दो पालियों में कराने, दोनों ही शिफ्ट में अलग अलग प्रश्न पत्र रखने और नतीजे घोषित करते समय नॉर्मलाइजेशन के अस्पष्ट तरीकों में बदलाव की मांग की गई है।

SUPREME COURT

नीट परीक्षा को लेकर यूनाइटेड डॉक्टर फेडरेशन ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।

वर्तमान याचिका संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 के तहत हजारों मेडिकल एजुकेशन अभ्यर्थियों के मौलिक अधिकारों को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण मुद्दों को उठाती है। दलील दी गई है कि NEET PG 2025 का कई शिफ्टों में आयोजन में कराए जाने और प्रश्नपत्रों के अलग–अलग होने की वजह से अभ्यर्थियों को समान अवसर नहीं मिल पा रहा है। असमान अवसर संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन होता है जो निष्पक्ष अवसर और आजीविका के अधिकार की गारंटी देता है।

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