पटियाला हाउस कोर्ट से यूथ कांग्रेस नेता मनीष शर्मा को अग्रिम जमानत, जानें किस शर्त पर मिली राहत

दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने AI समिट के दौरान हुए शर्टलेस प्रदर्शन मामले में इंडियन यूथ कांग्रेस (IYC) के राष्ट्रीय प्रभारी मनीष शर्मा को अग्रिम जमानत दे दी है। कोर्ट ने आदेश दिया है कि मनीष शर्मा कल पुलिस की पूछताछ में शामिल होंगे। इस मामले में 20 फरवरी को कई यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया था। वहीं, आरोपी राजीव कुमार को भी अदालत ने 28 मार्च तक अंतरिम जमानत देते हुए जांच में सहयोग करने का निर्देश दिया है।

AI Summit Protest Row: दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने एआई समिट में प्रदर्शन मामले को लेकर इंडियन यूथ कांग्रेस ( IYC )के राष्ट्रीय प्रभारी मनीष शर्मा को अग्रिम जमानत दे दी। कोर्ट ने जमानत देते हुए आदेश दिया कि मनीष शर्मा कल पुलिस की पूछताछ मे शामिल होंगे। बता दें कि 20 फरवरी को शर्टलेस प्रदर्शन को लेकर यूथ कांग्रेस के कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया था।

ai summit news 1

एआई समिट प्रदर्शन मामले में यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रभारी मनीष शर्मा को अग्रिम जमानत मिली।

इससे पहले कोर्ट ने आरोपी राजीव कुमार को 28 मार्च तक अंतरिम जमानत दे दी है। साथ ही अदालत ने उसे जांच में शामिल होने और जांच अधिकारी के साथ सहयोग करने का निर्देश दिया है।

End of Feed