गोवा के नए भूमि एवं संपत्ति विधेयक पर विपक्ष ने उठाए सवाल, निशाने पर प्रमोद सावंत सरकार

गोवा सरकार ने हाल ही में गोवा एस्केट्स, फॉरफीचर और बोना वैकेंशिया विधेयक पारित किया है, जो राज्य को बिना दावे वाली संपत्तियों पर नियंत्रण करने और सार्वजनिक लाभ या विकास उद्देश्यों के लिए उनका उपयोग करने की अनुमति देता है।

Goa Assembly: गोवा में चल रहे विधानसभा में सरकार ने जमीन और संपत्ति को लेकर एक नया बिल पास किया है। इस विधेयक के तहत राज्य की सभी बेनामी और लावारिस जमीन सरकार के अधीन होगी जिसका इस्तेमाल जनता की सेवा और सुविधा के लिए किया जाएगा। लेकिन गोवा सरकार का ये अधिनियम अब विवादों में घिर चुका है। राज्य में विपक्ष ने एकजुट होकर नए विधेयक पर सवाल उठाए हैं, जिसमें आरोप लगाया गया है कि यह राज्य द्वारा भूमि हड़पने में सहायक हो सकता है।

Goa assembly

गोवा विधानसभा में नया बिल पारित

बिना दावे वाली संपत्तियों पर नियंत्रण देगा

गोवा सरकार ने हाल ही में गोवा एस्केट्स, फॉरफीचर और बोना वैकेंशिया विधेयक पारित किया है, जो राज्य को बिना दावे वाली संपत्तियों पर नियंत्रण करने और सार्वजनिक लाभ या विकास उद्देश्यों के लिए उनका उपयोग करने की अनुमति देता है। हालांकि, नए कानून के संभावित दुरुपयोग के बारे में चिंता व्यक्त करते हुए विपक्षी दलों ने इस विधेयक की कड़ी आलोचना की है। कांग्रेस पार्टी ने सीएम प्रमोद सावंत के नेतृत्व वाली सरकार पर आरोप लगाया है कि यह कानून कुछ चुनिंदा लोगों को लाभ पहुंचाएगा और ये गोवा वासियों के साथ अन्याय है।

End of Feed