कांग्रेस को कोई Tax राहत नहीं, ट्रिब्यूनल ने कहा '199 करोड़ रुपये के दान पर कोई छूट नहीं'

आयकर न्यायाधिकरण (IT tribunal)ने कर अधिकारियों के फैसले को बरकरार रखा और कहा कि पार्टी को उस वित्तीय वर्ष के दौरान प्राप्त दान पर आयकर का भुगतान करना होगा।

कांग्रेस पार्टी को झटका देते हुए, आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण (ITAT) ने वर्ष 2017-18 के लिए कर मांग के खिलाफ उसकी अपील खारिज कर दी। पार्टी ने आयकर विभाग के उस नोटिस का विरोध किया था जिसमें उसे 199 करोड़ रुपये से अधिक की आय पर कर का भुगतान करने के लिए कहा गया था।

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सोनिया गांधी और राहुल गांधी (फाइल फोटो: canva)

कांग्रेस ने दावा किया था कि यह राशि दान से आई है और इसे कर मुक्त रखा जाना चाहिए। हालाँकि, पार्टी निर्धारित तिथि तक अपना कर रिटर्न दाखिल करने में विफल रही। आयकर न्यायाधिकरण ने कर अधिकारियों के फैसले को बरकरार रखा और कहा कि पार्टी को उस वित्तीय वर्ष के दौरान प्राप्त दान पर आयकर का भुगतान करना होगा।

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