'कोई भी सुप्रीम कोर्ट को डरा-धमका नहीं सकता', SC तक राहुल गांधी के विरोध मार्च पर CJI सूर्यकांत की सख्त टिप्पणी

आज सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने कहा कि कोई भी सुप्रीम कोर्ट को डरा-धमका नहीं सकता। सुप्रीम कोर्ट तक राहुल गांधी के विरोध मार्च पर CJI सूर्यकांत ने ये टिप्पणी की है।

CJI Comment on Rahul Gandhi March: राहुल गांधी की अगुवाई में विपक्षी दलों के सुप्रीम कोर्ट तक मार्च को लेकर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने सख्त टिप्पणी की है। आज सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने कहा कि कोई भी सुप्रीम कोर्ट को डरा-धमका नहीं सकता। सुप्रीम कोर्ट तक राहुल गांधी के विरोध मार्च पर CJI सूर्यकांत ने ये टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि कोई भी सुप्रीम कोर्ट को डरा-धमका नहीं सकता। ये सब बेकार की कोशिशें हैं। इन बातों पर कोई ध्यान नहीं देता। कोर्ट के बाहर क्या कहा जाता है और अंदर क्या, हम सब जानते हैं। हम किसी काल्पनिक दुनिया में नहीं बैठे हैं। हमें हर बात की जानकारी है।

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राहुल गांधी के मार्च पर सीजेआई की सख्त टिप्पणी

चुनाव आयोग को नोटिस जारी

वहीं, चुनाव आयोग के खिलाफ आज सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी, कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह और AIMIM सुप्रीमो असद्दुदीन ओवैसी की याचिका पर चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया है। अदालत ने मुख्य चुनाव आयुक्त और दोनों चुनाव आयुक्तों को नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट मुख्य मामले के साथ इन मामलों की भी सुनवाई करेगा। दिल्ली में 10 अक्टूबर को हुए प्रदर्शन को लेकर दाखिल याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। CJI सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच ने सुनवाई की। कुल 14 नेताओं ने 14 याचिकाएं दाखिल की हैं।

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