NEET-UG 2026 री-एग्जाम को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती, 22 लाख छात्रों की दोबारा परीक्षा पर उठे सवाल; 17 जून को सुनवाई

NEET-UG 2026 को दोबारा आयोजित करने के नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल हुई है। यह याचिका डॉ. मंगला कोहली ने दाखिल की है। उन्होंने अदालत से नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के उस फैसले को रद्द करने की मांग की है, जिसके तहत NEET-UG 2026 को दोबारा कराने की घोषणा की गई है।

NEET-UG 2026 को दोबारा आयोजित करने के नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। इस संबंध में दायर जनहित याचिका पर 17 जून को भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच सुनवाई करेगी। याचिका में दावा किया गया है कि कथित पेपर लीक और परीक्षा अनियमितताओं के आधार पर पूरे देश के लगभग 22 लाख अभ्यर्थियों के लिए 21 जून को पुनर्परीक्षा आयोजित करने का फैसला मनमाना, असंगत और संविधान के मूल सिद्धांतों के खिलाफ है।

NEET-UG री एग्जाम को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका।

NEET-UG री एग्जाम को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका।

याचिका डॉ. मंगला कोहली ने दाखिल की है। उन्होंने अदालत से नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के उस फैसले को रद्द करने की मांग की है, जिसके तहत NEET-UG 2026 को दोबारा कराने की घोषणा की गई है। याचिकाकर्ता का कहना है कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन लाखों निर्दोष छात्रों को सामूहिक रूप से दंडित नहीं किया जा सकता।

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