National Census: सभी राज्य 15 जनवरी 2026 तक जरूर कर लें ये काम! देश में जनगणना को लेकर आया अपडेट

रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया (RGI) ने कहा कि जनगणना नियम-1990 के नियम 3 के अनुसार, टीचर, क्लर्क या राज्य सरकार और लोकल अथॉरिटी वगैरह के किसी भी अधिकारी को गिनती करने वाला नियुक्त किया जा सकता है, जबकि सुपरवाइजर आम तौर पर गिनती करने वाले से ऊंचे रैंक का अधिकारी होगा।

National Census 2027: रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया (RGI) ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया है कि वे 15 जनवरी, 2026 तक जनगणना कर्मचारियों यानी बड़े पैमाने पर डेटा इकट्ठा करने के काम के लिए जिम्मेदार अधिकारियों की नियुक्ति पूरी कर लें। सर्कुलर में कहा गया है कि जनगणना के दौरान डेटा इकट्ठा करने के लिए मुख्य तौर पर गिनती करने वाले और सुपरवाइजर जिम्मेदार होंगे।

cencus

देश में जनगणना को लेकर आया अपडेट (PTI)

700-800 लोगों पर एक शख्स

इसमें कहा गया है, 'एक गिनती करने वाले को लगभग 700-800 लोगों की आबादी का काम सौंपा जाएगा और हर छह गिनती करने वालों पर एक सुपरवाइजर रखा जाएगा। इसके अलावा, किसी भी अचानक आने वाली जरूरत के लिए 10 परसेंट गिनती करने वाले और सुपरवाइजर रिजर्व रहेंगे।'

End of Feed