असम में मुस्लिम मैरिज एक्ट होगा निरस्त, CM हिमंत ने दी विधेयक को मंजूरी; जानें क्या-क्या होगा बदलाव

Muslim Marriage Law: सीएम हिमंत बिस्वा सरमा ने बताया कि राज्य मंत्रिमंडल को यह भी निर्देश दिया है कि असम में मुस्लिम निकाहों के रजिस्ट्रेशन के लिए एक उपयुक्त कानून लाया जाए।

Muslim New Marriage Law: असम की हिमंत बिस्वा सरमा सरकार ने असम मुस्लिम विवाह और तलाक रजिस्ट्रेशन अधिनियम एवं नियम 1935 को निरस्त करने के लिए एक विधेयक को मंजूरी दे दी, जो विशिष्ट परिस्थितियों में कम उम्र में निकाह की अनुमति देता था। सीएम हिमंत बिस्वा सरमा ने इस बात की जानकारी देते हुए कहा कि निरसन विधेयक 2024 को विधानसभा के आगामी मॉनसून सत्र के दौरान पेश किया जा सकता है। इस साल की शुरुआत में, मंत्रिमंडल ने अधिनियम को समाप्त करने की मंजूरी दे दी थी और गुरुवार को बैठक में इस निर्णय को लागू करने के लिए आवश्यक निरसन विधेयक को अधिकृत किया गया है।

Himanta Biswa Sarma

हिमंत बिस्वा सरमा सरकार ने असम मुस्लिम विवाह और तलाक रजिस्ट्रेशन अधिनियम एवं नियम 1935 को निरस्त करने के लिए एक विधेयक को मंजूरी दे दी।

बता दें, दावा किया जा रहा है कि निरसन विधेयक-2024 को असम विधानसभा के आगामी मॉनसून सत्र के दौरान पेश किया जायेगा। इस साल की शुरुआत में, मंत्रिमंडल ने अधिनियम को समाप्त करने की मंजूरी दे दी थी और गुरुवार को बैठक में इस निर्णय को लागू करने के लिए आवश्यक निरसन विधेयक को भी अधिकृत किया गया था।

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