‘हमने मंजूरी नहीं दी’: संशोधित Form 6 पर सुप्रीम कोर्ट की दो टूक, CEC ज्ञानेश कुमार को लेकर याचिका की सुनवाई में बड़ा मोड़

सुनवाई के दौरान Form 6 में बदलाव का मुद्दा उठा तो CJI सूर्यकांत ने स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि किसी भी संशोधित Form 6 को सुप्रीम कोर्ट ने मंजूरी नहीं दी है। उन्होंने कहा कि जब संबंधित रिकॉर्ड अदालत के सामने आएगा तो यह देखा जाएगा कि फॉर्म में संशोधन किस स्तर पर और किसके द्वारा किया गया।

सुप्रीम कोर्ट में आज एसआईआर प्रक्रिया और सीईसी ज्ञानेश कुमार को लेकर याचिकाओं पर सुनवाई की। इस दौरान शीर्ष कोर्ट ने Form 6 में संशोधन को लेकर अहम टिप्पणी की। भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत ने साफ कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने Form 6 के किसी भी संशोधित प्रारूप को मंजूरी नहीं दी है। अदालत ने यह भी कहा कि रिकॉर्ड सामने आने के बाद वह देखना चाहेगी कि आखिर इस फॉर्म में बदलाव किसने किया।

सुप्रीम कोर्ट

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CJI सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ में जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना भी शामिल थे। पीठ मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के खिलाफ दायर उस याचिका पर सुनवाई कर रही थी,जिसमें उनके निलंबन और कथित अनियमितताओं को लेकर कार्रवाई की मांग की गई है।

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