Rahul Gandhi:'मोदी उपनाम मामले' में रांची से राहुल गांधी को झटका, कोर्ट में पेशी से छूट से इनकार

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  • Updated May 3, 2023, 04:52 PM IST

Modi Surname case: रांची की एमपी/एमएलए कोर्ट ने 'मोदी उपनाम मामले' में व्यक्तिगत पेशी से छूट की कांग्रेस नेता राहुल गांधी की याचिका खारिज कर दी उनके खिलाफ रांची में प्रदीप मोदी नाम के व्यक्ति ने मानहानि का मुकदमा दायर किया था

Rahul Gandhi Modi Surname case

'मोदी उपनाम मामले' में व्यक्तिगत पेशी से छूट की कांग्रेस नेता राहुल गांधी की याचिका खारिज

Rahul Gandhi Modi Surname case: झारखंड की एक अदालत ने बुधवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी की 'मोदी सरनेम' टिप्पणी पर 2019 के एक मानहानि के मामले में व्यक्तिगत पेशी से छूट की मांग वाली याचिका खारिज कर दी। गुजरात की सूरत की एक कोर्ट द्वारा इसी मामले में राहुल गांधी को दोषी ठहराए जाने और दो साल जेल की सजा सुनाए जाने के कुछ सप्ताह बाद यह बात सामने आई है। उनकी सजा के बाद, राहुल गांधी को संसद से अयोग्य घोषित कर दिया गया था।

इससे पहले गुजरात हाई कोर्ट ने मंगलवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) की उस याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया, जिसमें उन्होंने 'मोदी उपनाम' (Modi Surname) वाली टिप्पणी को लेकर आपराधिक मानहानि मामले में अपनी दोषसिद्धि पर रोक लगाने की मांग की है।

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