Meenakshi Natarajan Case: सुप्रीम कोर्ट से मीनाक्षी नटराजन को नहीं मिली राहत, कोर्ट ने की याचिका खारिज

Meenakshi Natarajan Supreme Court Hearing: मध्य प्रदेश में राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन के नामांकन रद होने के बाद कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। हालांकि, कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली। अदालत ने उनकी याचिका खारिज कर दी है। कांग्रेस का आरोप है कि 9 जून को नामांकन रद्द होने के बाद 10 जून को केंद्रीय चुनाव आयोग में शिकायत की गई थी, लेकिन आयोग ने पूरी प्रक्रिया के दौरान चुप्पी साधे रखी। कांग्रेस की ओर से दिग्गज वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने दलील दी कि जिस निजी शिकायत के आधार पर नामांकन रद्द किया गया, उसमें अब तक कोर्ट द्वारा आरोप (Charges) तय नहीं किए गए हैं।

Meenakshi Natarajan Supreme Court Hearing: मध्य प्रदेश में राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन के नामांकन रद होने के बाद कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। हालांकि, कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली। अदालत ने उनकी याचिका खारिज कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता इलेक्शन पिटीशन हाईकोर्ट मे दाखिल कर सकते है। याचिका में कांग्रेस ने चुनाव अधिकारी (RO) द्वारा नामांकन पत्र खारिज किए जाने के फैसले को चुनौती दी थी।

Meenakshi Natarajan Case: सुप्रीम कोर्ट से मीनाक्षी नटराजन को नहीं मिली राहत, कोर्ट ने की याचिका खारिज

iगौरतलब है कि मीनाक्षी नटराजन के मामले सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का असर उनके द्वारा दाखिल की जाने वाली इलेक्शन पेटिशन पर नहीं पड़ेगा। यानि कि सुप्रीम कोर्ट ने याचिका गुण दोष पर नहीं बल्कि मेंटेनेबिलिटी पर खारिज की है सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि वो इस स्टेज पर हस्तक्षेप नहीं करेगा।

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