खतरनाक केमिकल मिलने के बाद मणिपुर में दो कफ सिरप ब्रांडों पर बैन; स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं को दी गई चेतावनी

मणिपुर सरकार ने दो कफ सिरप ब्रांडों पर प्रतिबंध लगा दिया है, जिनमें अत्यधिक हानिकारक रसायन पाए गए हैं। इन सिरपों में डायथिलीन ग्लाइकॉल जैसी विषैली सामग्री मौजूद थी, जो गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं और मृत्यु का कारण बन सकती है। अब मेडिकल दुकानों और अस्पतालों में इन उत्पादों के वितरण पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है।

Manipur Cough Syrup Ban: मणिपुर सरकार ने शुक्रवार को दो कफ सिरप ब्रांडों पर प्रतिबंध लगा दिया है, क्योंकि इनमें अत्यधिक हानिकारक रसायन पाए गए हैं। औषधि नियंत्रण विभाग ने राज्य में इन उत्पादों की बिक्री और उपयोग पर रोक लगा दी है और सभी खुदरा विक्रेताओं, वितरकों व दुकानदारों को निर्देश दिया है कि वे प्रभावित बैच तुरंत अपने स्टोर से हटा कर अनुपालन की रिपोर्ट पेश करें। स्वास्थ्य सेवा निदेशालय के औषधि नियंत्रण प्रशासन ने जारी बयान में बताया कि उपभोक्ताओं, दुकानदारों और स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं को चेतावनी दी गई है कि वे इन दो कफ सिरप ब्रांडों की खरीद और इस्तेमाल न करें, क्योंकि इनमें डाइएथिलीन ग्लाइकॉल जैसे अत्यधिक विषैले रसायन मौजूद पाए गए हैं।

Manipur Cough Syrup Ban (Symbolic Photo: Canva)

मणिपुर में कफ सिरप पर प्रतिबंध (प्रतीकात्मक तस्वीर: Canva)

बयान में बताया गया है कि मध्य प्रदेश सरकार की औषधि परीक्षण प्रयोगशाला की रिपोर्ट के अनुसार गुजरात में निर्मित कफ सिरप ब्रांड "रीलाइफ" और "रेसिपफ्रेश टीआर" में डायथिलीन ग्लाइकॉल पाया गया, जो एक हानिकारक औद्योगिक रसायन है। इसके सेवन से गंभीर विषाक्तता, गुर्दे की क्षति और गंभीर मामलों में मृत्यु भी हो सकती है।

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