सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: महाराष्ट्र में अब 27 प्रतिशत OBC आरक्षण के साथ होंगे सभी नगर निकाय चुनाव

Municipal elections: महाराष्ट्र की सभी महानगरपालिकाओं और स्थानीय निकायों के चुनाव का रास्ता अब साफ हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने अहम फैसले में कहा है कि इन चुनावों में 27% ओबीसी आरक्षण लागू किया जाएगा।

Maharashtra Municipal elections: मुंबई और ठाणे समेत महाराष्ट्र की सभी महानगरपालिकाओं और स्थानीय निकायों के चुनाव का रास्ता अब साफ हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को अपने अहम फैसले में कहा है कि इन चुनावों में 27% ओबीसी आरक्षण लागू किया जाएगा। कोर्ट ने अपने फैसले में नई प्रभाग रचना (वार्ड बंटवारा) के आधार पर ही चुनाव कराने का आदेश दिया है।

Supreme Court

महाराष्ट्र में अब 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण के साथ होंगे निकाय चुनाव

क्या है यह पूरा मामला?

पिछले कई सालों मुम्बई की BMC समेत महाराष्ट्र के करीब 15 महानगरपालिका और नगर निकाय चुनाव रुके हुए थे क्योंकि नई प्रभाग रचना (वार्ड संरचना) और ओबीसी आरक्षण को लेकर कानूनी विवाद चल रहा था। कुछ याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट में नई वार्ड रचना को कोर्ट में चुनौती दी थी।

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