मुंबई धमाकों के आरोपी को बरी किए जाने के खिलाफ महाराष्ट्र ATS पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, गुरुवार को होगी सुनवाई

मुंबई ब्लास्ट (2006 )के आरोपियों को बॉम्बे हाईकोर्ट द्वारा बरी करने का मामले का मामला आज सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। महाराष्ट्र एंटी टेररिस्ट स्कवॉयड की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने ने सीधे सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के सामने उठाया, कहा इस मामले में तत्काल सुनवाई की जरूरत है।

नई दिल्ली: सॉलिसिटर जनरल ने शीर्ष अदालत के समक्ष कहा कि इस मामले में तत्काल सुनवाई की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र की अपील का संज्ञान लेते हुए कहा है कि वह इस मामले में गुरुवार को सुनवाई करेगा। कोर्ट यह तय करेगा कि हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाई जाए या नहीं और मामले की आगे की सुनवाई किस दिशा में चलेगी। इसके अलावा, महाराष्ट्र सरकार की एंटी टेररिज्म स्क्वॉड (एटीएस) ने भी बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है।

SUPREME COURT

मुंबई धमाकों के आरोपी को बरी किए जाने के खिलाफ महाराष्ट्र ATS पहुंचा सुप्रीम कोर्ट (फोटो- PTI)

सोमवार को ही बॉम्बे हाई कोर्ट ने 2006 के मुंबई लोकल ट्रेन धमाकों के मामले में सभी 12 दोषियों को बरी कर दिया था। कोर्ट ने महाराष्ट्र एटीएस की जांच पर गंभीर सवाल उठाते हुए कहा था कि आरोपियों से बेहद अमानवीय और बर्बर तरीके से पूछताछ की गई थी। उस समय एटीएस अधिकारी हताश थे और इसी कारण उन्होंने आरोपियों के जबरन कथित इकबालिया बयान लिए थे, जो कानूनी तौर पर सही नहीं था।

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