Mahadev Online Betting Case: दुबई से ओमान और फिर भारत... कैसे विदेश में पकड़ा गया सौरभ चंद्राकर? पढ़े पूरी कहानी

Mahadev Online Betting Case: महादेव ऑनलाइन सट्टेबाजी मामले के आरोपी सौरभ चंद्राकर को भारत प्रत्यर्पित करने की मांग ओमान की मस्कट कोर्ट ऑफ अपील ने मंजूर कर ली है। अदालत ने UAE की प्रत्यर्पण याचिका खारिज कर दी। भारतीय दूतावास ने सौरभ को भारतीय नागरिक बताया, जबकि उसने वानुआतु की नागरिकता होने का दावा किया था। हालांकि, ओमान में फर्जी यात्रा दस्तावेजों से जुड़े मामले का ट्रायल और सजा की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही उसे भारत सौंपा जाएगा।

Mahadev Online Betting Case: महादेव ऑनलाइन सट्टेबाजी मामले में आरोपी सौरभ चंद्राकर को भारत लाने की दिशा में बड़ी कानूनी सफलता मिली है। ओमान की राजधानी मस्कट की कोर्ट ऑफ अपील ने भारत सरकार की ओर से दाखिल प्रत्यर्पण याचिका को मंजूरी दे दी है। वहीं, अदालत ने संयुक्त अरब अमीरात (UAE) की ओर से दाखिल प्रत्यर्पण याचिका खारिज कर दी है। हालांकि, कोर्ट के आदेश के बावजूद सौरभ चंद्राकर को तत्काल भारत नहीं लाया जा सकेगा। ओमान में उसके खिलाफ फर्जी यात्रा दस्तावेजों के इस्तेमाल से जुड़े मामले का ट्रायल पूरा होने और सजा लागू होने के बाद ही उसे भारत सौंपा जाएगा।

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विदेश में छिपा था महादेव ऐप का आरोपी, पढ़ें मस्कट कोर्ट में भारत ने कैसे दी UAE को मात। फाइल फोटो।

  • यह फैसला 8 अक्टूबर 2026 को मस्कट कोर्ट ऑफ अपील की क्रिमिनल-ग्रिवांस सर्किट ने सुनाया। अदालत ने भारत और यूएई, दोनों देशों की प्रत्यर्पण मांगों पर एक साथ सुनवाई की थी। दोनों देश सौरभ चंद्राकर को अपने यहां ले जाकर उसके खिलाफ चल रहे मामलों में कानूनी कार्रवाई करना चाहते थे। सुनवाई के बाद अदालत ने भारत की मांग को प्राथमिकता दी।

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