MP Fire Crackers Rules: मध्य प्रदेश सरकार ने बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए तीन जिलों में पटाखों के इस्तेमाल पर पूरी तरह से प्रतिबंध (बैन) लगा दिया है। इसके तहत ग्वालियर, सिंगरौली और कटनी में पटाखों के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लागू रहेगा। वहीं जिन जिलों में एयर क्वॉलिटी इंडेक्स मीडियम या उससे निचली की कैटेगरी का होगा, वहां पर दो घंटे के लिए ग्रीन पटाखे जलाए जा सकेंगे। इसके तहत रात 8 बजे से 10 बजे के बीच पटाखे जलाए जा सकेंगे।
एमपी में पटाखों पर जानें क्या है नियम
पॉल्युशन कंट्रोल बोर्ड ने की थी सिफारिश
इसके पहले मध्य प्रदेश पॉल्युशन कंट्रोल बोर्ड ने ग्वालियर, कटनी और सिंगरौली में दीपावली पर पटाखे फोड़ने पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने की सिफारिश की थी। पॉल्युशन कंट्रोल बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट और एनजीटी के फैसले में तय फार्मूले के हिसाब से इन शहरों में पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध की सिफारिश गृह विभाग को भेजी थी, जिसके आधार पर अब सरकार ने यह फैसला किया है। हालांकि पटाखों पर प्रतिबंध शहरी इलाकों में ही रहेगा। जबकि ग्रामीण इलाकों में इनका इस्तेमाल किया जा सकेगा।
इस बीच सिंगरौली कलेक्टर द्वारा जारी आदेश के अनुसार सिंगरौली में 5 नवंबर 2022 तक पटाखों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसके अलावा मध्यम और संतोषजनक एयर क्वॉलिटी वाले जिलों में ग्रीन पटाखे फोड़ने और बेचने की अनुमति है। इस कैटेगरी भोपाल, इंदौर, जबलपुर नीमच, धार, दमोह, सागर, उज्जैन, रतलाम, सीहोर, रायसेन, हरदा, विदिशा, खरगोन, होशनागाबाद और मंदसौर जिले शामिल हैं।
दूसरे राज्यों मेंं क्या है हाल
- दिल्ली में पटाखों की ऑनलाइन बिक्री, डिलीवरी पर भी प्रतिबंध रहेगा। यह प्रतिबंध 1 जनवरी 2023 तक लागू रहेगा ।दिल्ली के अलावा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में भी पटाखों पर बैन है।
- पंजाब में दिवाली पर पटाखे फोड़ने के लिए दो घंटे का समय दिया जाएगा। दिवाली पर रात 8 बजे से रात 10 बजे तक लोग पटाखे फोड़ सकेंगे।
- हरियाणा सरकार ने ग्रीन पटाखों को छोड़कर सभी प्रकार के पटाखों के निर्माण, बिक्री और इस्तेमाल पर रोक लगा रखी है।
- राजस्थान में दिवाली पर सिर्फ दो घंटे ही आतिशबाजी का मौका मिलेगा। इसके तहत रात 8 बजे से 10 बजे तक ही ग्रीन आतिशबाजी की जा सकेगी।
