कोलकाता रेप केस: संदीप घोष को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका, याचिका खारिज

Kolkata Rape case: कोलकाता रेप केस में घिरे आरजी कर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा झटका दिया है। सुप्रीम कोर्ट संदीप घोष की याचिका खारिज करते हुए उन्हें पक्षकार बनाने से इंकार किया कर दिया है।

Kolkata Rape case: कोलकाता रेप केस में घिरे आरजी कर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा झटका दिया है। सुप्रीम कोर्ट संदीप घोष की याचिका खारिज करते हुए उन्हें पक्षकार बनाने से इंकार किया कर दिया है। साथ ही कलकत्ता हाईकोर्ट की टिप्पणी को डिलीट करने से भी कोर्ट ने इंकार किया है। सुप्रीम कोर्ट ने घोष के वकील को कहा है कि हम जांच एजेंसी को कैसे बता सकते है की किस एंगल पर जांच करे किस पर न करे। वो जांच के लिए स्वतंत्र है।

Supreme Court

सुप्रीम कोर्ट ने संदीप घोष की याचिका खारिज की।

बता दें, कलकत्ता हाई कोर्ट ने संदीप घोष खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले में सीबीआई जांच का आदेश दिया था। इसके खिलाफ घोष ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। याचिका में कहा गया था कि सीबीआई जांच का आदेश देते समय उनका पक्ष नहीं सुना गया। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वित्तीय अनियमितताओं का आरोप लगाने वाली जनहित याचिका में हस्तक्षेप करने का घोष को अधिकार नहीं है। घोष ने कहा कि वह जांच के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन कलकत्ता हाई कोर्ट द्वारा उनके खिलाफ की गई टिप्पणी पर आपत्ति जताते हुए उन्होंने कहा कि आरजी कर बलात्कार की घटना से उन्हें जोड़ना अन्याय है।

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