वोट चोरी का बम: राहुल गांधी के आरोपों की दूसरी किश्त से पहले मद्रास HC का ये आदेश जरूर पढ़ लें

मद्रास हाईकोर्ट ने 2024 लोकसभा चुनावों में वोटर लिस्ट में हेराफेरी के आरोपों पर दायर जनहित याचिका को खारिज कर दिया था। कोर्ट ने याचिका को निराधार बताते हुए याचिकाकर्ता पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया।

Vote Theft Row: आज राहुल गांधी अपने आरोपों की दूसरी इंस्टॉलमेंट में हरियाणा के विधानसभा चुनाव को लेकर खुलासा करने जा रहे हैं। देश का विपक्ष भी इस वक्त जोर-शोर से वोट चोरी का मुद्दा उठा रहा है। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने अपने आरोपों की पहली किस्त में लोकसभा चुनाव के दौरान कर्नाटक की कुछ सीटों पर बड़े पैमाने पर वोटर लिस्ट में हेरा फेरी का आरोप लगाया था।

madras high court

मद्रास हाई कोर्ट (फाइल फोटो साभार: ANI)

ऐसे में हम आपको हाल ही में आए मद्रास हाई कोर्ट के उसे फैसले के बारे में विस्तार से बताने जा रहे हैं जिसमें वोट चोरी के आरोपों पर जांच की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया गया था। इस आदेश से जानें कि कैसे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली डिविजन बेंच ने सिर्फ राजनीतिक आरोपों के आधार पर चुनाव में हेराफेरी के आरोप को मानने से इनकार कर दिया था।

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