बेटी को मौत की सजा से बचाने के लिए यमन जाएगी केरल की महिला, अदालत ने दी अनुमति

  • Authored by: अमित कुमार मंडल
  • Updated Dec 13, 2023, 06:56 AM IST

Kerala woman Death Row: केरल की निमिषा प्रिया को यमन के नागरिक तलाल अब्दो महदी की हत्या का दोषी ठहराया गया है, जिसकी जुलाई 2017 में मौत हो गई थी।

Kerala woman Death Row: दिल्ली हाई कोर्ट ने मंगलवार को केरल की महिला को अपनी बेटी को मौत की सजा से बचाने के लिए यमन जाने की अनुमति दे दी है। महिला की बेटी एक यमनी नागरिक की हत्या के आरोप में जेल में बंद है और उसे मौत की सजा सुनाई गई है। महिला को पीड़ित परिवार के साथ ब्लड मनी के बारे में बातचीत करने और अपनी बेटी को फांसी से बचाने के लिए यमन की यात्रा करने की अनुमति मिल गई है। मौत की सजा पाने वाली निमिषा प्रिया की मां प्रेमा कुमारी को इसे लिए एक हलफनामा देना होगा।

Niimisha Priya

निमिषा प्रिया

अदालत ने केंद्र को दिया निर्देश

जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद ने केंद्र को अपनी 2017 की अधिसूचना में ढील देने का निर्देश दिया, जिसमें याचिकाकर्ता के लिए भारतीय पासपोर्ट धारकों को यमन की यात्रा करने से रोक दिया गया था। इसमें शर्त लगाई गई है कि वह एक हलफनामा दाखिल करे कि वह अपनी बेटी की रिहाई के लिए बातचीत करने के लिए किसी अन्य व्यक्ति के साथ इस देश की यात्रा करेगी। भारत सरकार या संबंधित राज्य सरकार के प्रति किसी भी दायित्व के बिना अपने जोखिम और जिम्मेदारी पर वह यात्रा करेगी।

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