यमुना में 'जहर' वाले बयान पर केजरीवाल की मुसीबतें बढ़ीं, हरियाणा की सोनीपत कोर्ट का नोटिस, 17 फरवरी को पेशी

हरियाणा के सोनीपत की एक अदालत ने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को उनके इस दावे पर सम्मन जारी किया है कि राज्य सरकार राष्ट्रीय राजधानी को पानी की आपूर्ति बाधित करने के लिए यमुना नदी में 'जहर' डाल रही है।

अरविंद केजरीवाल नए कानूनी संकट में फंस गए हैं, क्योंकि हरियाणा के सोनीपत की एक अदालत ने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री को उनके इस दावे पर सम्मन जारी किया है कि राज्य सरकार दिल्ली की जलापूर्ति बाधित करने के लिए यमुना में 'जहर' डाल रही है। अदालत ने केजरीवाल को 17 फरवरी को अदालत में पेश होने का निर्देश दिया है। केजरीवाल को जारी नोटिस में कहा गया है कि अगर वह ऐसा करने में विफल रहते हैं तो कानून के अनुसार उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

Arvind Kejriwal

दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल

केजरीवाल से उनके आरोपों के पीछे का कारण बताने को कहा गया है तथा उनके इस दावे की पुष्टि के लिए एक रिपोर्ट भी पेश करने को कहा गया है कि हरियाणा सरकार यमुना के पानी में जहर मिला रही है।

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