करूर भगदड़ मामला: SC की निगरानी में होगी जांच, सुप्रीम कोर्ट को देनी होगी मासिक रिपोर्ट

जस्टिस जेके माहेश्वीर एवं जस्सिट एनवी अंजारा की पीठ ने अपने आदेश में कहा कि सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ज जज जस्टिस अजय रस्तोगी की अगुवाई में तीन सदस्यों की समिति भगदड़ मामले की निष्पक्ष एवं पारदर्शी जांच करेगी। कोर्ट ने कहा कि दो आईपीएस अधिकारी इस जांच समिति का हिस्सा होंगे और मामले की जांच रिपोर्ट हर महीने सुप्रीम कोर्ट में भेजनी होगी।

Karur stampede Case: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को अपने अहम फैसले में करूर भगदड़ मामले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) से कराने का आदेश दिया। बीते 27 सितंबर को टीवीके चीफ एवं अभिनेता विजय की रैली में मची भगदड़ में बच्चों-महिलाओं सहित 41 लोगों की मौत हो गई जबकि बड़ी संख्या में लोग घायल हुए। जस्टिस जेके माहेश्वीर एवं जस्सिट एनवी अंजारा की पीठ ने अपने आदेश में कहा कि सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ज जज जस्टिस अजय रस्तोगी की अगुवाई में तीन सदस्यों की समिति भगदड़ मामले की निष्पक्ष एवं पारदर्शी जांच करेगी। कोर्ट ने कहा कि दो आईपीएस अधिकारी इस जांच समिति का हिस्सा होंगे और मामले की जांच रिपोर्ट हर महीने सुप्रीम कोर्ट में भेजनी होगी।

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करूर भगदड़ मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। तस्वीर-PTI

मद्रास उच्च न्यायालय के आदेश पर सवाल

इससे पहले पीठ ने शुक्रवार को इन याचिकाओं पर अपना फैसला सुरक्षित रखते हुए भगदड़ की जांच के लिए विशेष जांच दल (एसआईटी) गठित करने के मद्रास उच्च न्यायालय के आदेश पर सवाल उठाया था। न्यायमूर्ति माहेश्वरी ने कहा था, 'हम यह समझ नहीं पा रहे हैं कि यह आदेश कैसे पारित किया गया? जब मदुरै की खंडपीठ इस मामले पर विचार कर रही थी, तो चेन्नई पीठ की एकल पीठ ने इस पर सुनवाई कैसे की?'

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