अधिकारी पद पर कराया 2 बेटियों का चयन, फंस गए कर्नाटक लोक सेवा आयोग चेयरमैन, राज्यपाल ने किया सस्पेंड

राज्यपाल के आदेश में कहा गया है, माननीय राज्यपाल ने भारत के राष्ट्रपति से संविधान के अनुच्छेद 317(1) के तहत कर्नाटक लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष शिवशंकरप्पा एस. साहूकार के खिलाफ लगाए गए आरोपों की आवश्यक जांच के लिए मामला भारत के सुप्रीम कोर्ट को भेजने की सिफारिश की है।

KPSC Chairman Suspend: कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने सोमवार को कर्नाटक लोक सेवा आयोग (केपीएससी) के अध्यक्ष शिवशंकरप्पा एस. साहूकार को निलंबित कर दिया। उन पर आरोप है कि उन्होंने अपनी दो बेटियों का औद्योगिक विस्तार अधिकारी के पद पर अवैध तरीके से चयन कराने में मदद की। गहलोत ने इस मामले की जांच के लिए संविधान के अनुच्छेद 317(1) के तहत इसे सुप्रीम कोर्ट को भेजने की सिफारिश भी राष्ट्रपति से की है।

KPSC sahukar

KPSC चेयरमैन साहूकार (बाएं) और राज्यपाल थावरचंद गहलोत (दाएं) (PTI)

मामला सुप्रीम कोर्ट को भेजने की सिफारिश

पीटीआई की खबर के मुताबिक, राज्यपाल ने यह भी निर्देश दिया कि अगले आदेश तक आयोग के सबसे वरिष्ठ सदस्य केपीएससी के अध्यक्ष के दायित्वों का निर्वहन करेंगे। उन्होंने कहा कि निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच सुनिश्चित करने के लिए साहूकार का निलंबन आवश्यक है। राज्यपाल के आदेश में कहा गया है, माननीय राज्यपाल ने भारत के राष्ट्रपति से संविधान के अनुच्छेद 317(1) के तहत कर्नाटक लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष शिवशंकरप्पा एस. साहूकार के खिलाफ लगाए गए आरोपों की आवश्यक जांच के लिए मामला भारत के सुप्रीम कोर्ट को भेजने की सिफारिश की है।

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