Kanwar Yatra Row: कांवड़ यात्रा नेमप्लेट विवाद, यूपी सरकार के फरमान पर जारी रहेगी SC की रोक, अब 5 अगस्त को सुनवाई

Kanwar Yatra Name Plate Row : सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि हमारा आदेश साफ है। अगर कोई अपनी मर्जी से दुकान के बाहर अपना नाम लिखना चाहता है तो हमने उसे रोका नहीं है। हमारा आदेश था कि नाम लिखने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता।

KEY HIGHLIGHTS
  • कांवड़ यात्रा मार्ग पर दुकानों के सामने नेमप्लेट लगाने के आदेश पर रोक जारी रहेगी
  • मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मर्जी से कोई नेमप्लेट लगा सकता है
  • उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सरकार को एक हफ्ते में जवाब दाखिल करने के लिए कहा

Kanwar Yatra Name Plate Row : कांवड़ यात्रा के दौरान दुकानों के सामने नेमप्लेट लगाने के फरमान पर रोक जारी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि नेम प्लेट विवाद में उसका अंतरिम आदेश जारी रहेगा। साथ ही कोर्ट ने उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सरकार को एक हफ्ते में जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। मामले में अगली सुनवाई अब 5 अगस्त को होगी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि हमारा आदेश साफ है। अगर कोई अपनी मर्जी से दुकान के बाहर अपना नाम लिखना चाहता है तो हमने उसे रोका नहीं है। हमारा आदेश था कि नाम लिखने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता।

Supreme Court

सुप्रीम कोर्ट में अब पांच अगस्त को होगी सुनवाई।

तीन ढाबों का उदाहरण दिए

उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने जवाब में इन तीन ढाबों का उदाहरण दिए हैं। इन तीनों का नाम शाकाहारी ढाबे, हिंदू नाम वाले हैं लेकिन इनके ओनर मुस्लिम हैं। याचिकाकर्ता के वकील अभिषेक मनु सिंहवी ने कहा कि मुझे यूपी का जवाब आज सुबह मिला है। यूपी की तरफ से वकील मुकुल रोहतगी ने कहा कि यूपी ने अपना जवाब दाखिल कर दिया है। मध्य प्रदेश ने कहा कि उनके प्रदेश मे ऐसा नहीं हुआ सिर्फ उज्जैन म्युनिसिपल ने जारी किया था लेकिन कोई दबाव नहीं डाला गया है। सिंघवी ने कहा कि यूपी सरकार ने अपने जवाब में खुद स्वीकार किया है कि भेदभाव हो रहा है, भले ही कम समय के लिए ही

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