जस्टिस वर्मा के इलाहाबाद हाईकोर्ट में तबादले पर केंद्र ने लगाई मुहर, जारी किया नोटिफिकेशन

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  • Updated Mar 28, 2025, 06:20 PM IST

आज शीर्ष अदालत ने उनके आधिकारिक आवास से नकदी की जली हुई गड्डियां मिलने के मामले में दिल्ली पुलिस द्वारा प्राथमिकी दर्ज करने की मांग करने वाली जनहित याचिका को समय से पहले बताते हुए खारिज कर दिया।

Justice Varma transferred to Allahabad HC: सरकार ने शुक्रवार को दिल्ली हाई कोर्ट के न्यायाधीश यशवंत वर्मा को इलाहाबाद हाई कोर्ट में तबादला करने की अधिसूचना जारी की। यह आदेश उनके आधिकारिक आवास से कथित तौर पर भारी मात्रा में नकदी मिलने के विवाद के बीच आया है। विधि मंत्रालय ने उनके स्थानांतरण की घोषणा करते हुए एक अधिसूचना जारी की। सोमवार को सरकार को उनके तबादले की सिफारिश करते हुए सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने कहा था कि यह कदम 14 मार्च को होली की रात आग लगने की घटना के बाद जस्टिस वर्मा के आवास से नकदी मिलने के मामले में आंतरिक जांच से अलग है।

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जस्टिस वर्मा

जस्टिस वर्मा से न्यायिक कार्य वापस लेने का निर्देश

घटना के बाद भारत के मुख्य न्यायाधीश ने दिल्ली हाई कोर्ट को जस्टिस वर्मा से न्यायिक कार्य वापस लेने का निर्देश दिया था। 21 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डी के उपाध्याय ने जस्टिस वर्मा के खिलाफ आंतरिक जांच शुरू की थी और उनका तबादले करने का एक अलग प्रस्ताव था। बताया जाता है कि जस्टिस उपाध्याय ने 20 मार्च को सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम की बैठक से पहले ही जांच शुरू कर दी थी।

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