फतेहपुर में जन्माष्टमी के मौके पर विवादित मकबरे की सुरक्षा कड़ी, भड़काऊ पोस्ट पर प्राथमिकी दर्ज

Janmashtami: जन्माष्टमी समारोह से पहले फतेहपुर में मकबरे के आसपास सुरक्षा कड़ी कर दी। जानकारी के अनुसार, सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट और लोगों से उस स्थान पर एकत्रित होने का आह्वान करने के बाद ये कदम उठाया गया है।

Fatehpur Temple Tomb Dispute: फतेहपुर कोतवाली पुलिस ने श्री कृष्ण जन्माष्टमी समारोह से पहले यहां के विवादित मकबरे के आसपास सुरक्षा कड़ी कर दी। यह कदम सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट और लोगों से उस स्थान पर एकत्रित होने का आह्वान करने के बाद उठाया गया। फतेहपुर कोतवाली के थाना प्रभारी निरीक्षक (एसएचओ) तारकेश्वर राय ने बताया कि सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट के मामले में तीन प्राथमिकियां दर्ज की गई हैं, जिनमें दो व्यक्तियों- मोहम्मद मुजफ्फर इमरान और अखंड प्रताप सिंह को नामजद किया गया है और अज्ञात के खिलाफ के खिलाफ मामला पंजीकृत किया गया है। उन्होंने बताया कि इमरान के खिलाफ दर्ज एक प्राथमिकी में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धाराओं 153 (दंगा भड़काने के इरादे से जानबूझकर उकसाना) और 353 (सार्वजनिक रूप से उपद्रव फैलाने वाले बयान) और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66 लगाई गई है।

Fatehpur Temple Tomb Dispute

फतेहपुर में जन्माष्टमी के मौके पर विवादित मकबरे की सुरक्षा कड़ी

एसएचओ के मुताबिक अखंड प्रताप सिंह के खिलाफ दर्ज मामले में बीएनएस की धारा 196 (विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना और सद्भावना को नुकसान पहुंचाने वाले कार्य करना), आईटी एक्ट की धारा 353 और 66 दर्ज की गई है। अज्ञात आरोपियों के खिलाफ तीसरी प्राथमिकी बीएनएस की धारा 191 (दंगा), 353 और आईटी एक्ट की धारा 66 के तहत दर्ज की गई है। तीनों प्राथमिकी अलग-अलग पुलिस अधिकारियों द्वारा की गई शिकायतों पर दर्ज की गई हैं। जिला प्रशासन ने मकबरे से जुड़े लोगों, वहां कथित तौर पर नमाज़ पढ़ने का आह्वान करने वाले नेताओं और दोनों समुदायों के प्रमुख सदस्यों को नोटिस जारी किया है। उन्हें कानून-व्यवस्था बिगाड़ने वाली किसी भी कार्रवाई के खिलाफ चेतावनी दी गई है और अपने समर्थकों को गलत काम करने से रोकने का निर्देश दिया गया है।

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