बीकानेर हाउस को अटैच करने के आदेश पर लगी अंतरिम रोक रहेगी जारी, पटियाला हाउस कोर्ट का निर्देश

पाटियाला हॉउस कोर्ट में मामले की अगली सुनवाई 1 फरवरी को होगी। सुनवाई के दौरान राजस्थान सरकार के वकील ने अंतरिम आदेश को बढ़ाने की मांग की।

Bikaner House Case: बीकानेर हाउस को अटैच करने के आदेश पर लगी अंतरिम रोक जारी रहेगी। नगर पालिका नोखा ने 92 लाख 24 हज़ार रुपए की देय राशि कोर्ट में जमा कर दी है। नोखा नगर पालिका ने कोर्ट को बताया कि देय राशि के आदेश को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी है। कोर्ट ने नोखा नगर पालिका द्वारा आदेश को देरी से हाई कोर्ट में चुनौती देने पर सवाल उठाया। पाटियाला हाउस कोर्ट में मामले की अगली सुनवाई 1 फरवरी को होगी। सुनवाई के दौरान राजस्थान सरकार के वकील ने अंतरिम आदेश को बढ़ाने की मांग की।

Bikaner house

बीकानेर हाउस मामला

क्या है मामला?

बता दें, राजस्थान की नोखा नगर पालिका और एनवायरो इन्फ्रा इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड के बीच विवाद के बाद एक समझौता हुआ था। समझौते का पालन नहीं करने पर पाटियाला हाउस कोर्ट की कमर्शियल कोर्ट ने बीकानेर हाउस को कुर्क करने आदेश जारी किया था। इस आदेश के तहत एनवायरो इन्फ्रा इंजीनियर्स के बीच विवाद के बाद नगर पालिका को 50.31 लाख रुपये का भुगतान करने का आदेश दिया गया था।

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