बिना मंजूरी इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे भारतीय पेटेंट कार्यालय का लोगो, सरकार ने जारी किया आदेश

भारतीय पेटेंट कार्यालय (IPO) के आधिकारिक लोगो, प्रतीक चिह्न या उसकी पहचान से मिलते-जुलते डिजाइन का इस्तेमाल अब संबंधित मंत्रालय की पूर्व-मंजूरी के बिना नहीं किया जा सकेगा।

DPIIT Order: भारतीय पेटेंट कार्यालय (IPO) के आधिकारिक लोगो, प्रतीक चिह्न या उसकी पहचान से मिलते-जुलते डिजाइन का इस्तेमाल अब संबंधित मंत्रालय की पूर्व-मंजूरी के बिना नहीं किया जा सकेगा। उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (DPIIT) की ओर से जारी सार्वजनिक नोटिस में यह स्पष्ट किया गया है।

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पेटेंट (प्रतीकात्मक तस्वीर साभार: AI)

DPIIT ने जारी किया सार्वजनिक नोटिस

नोटिस के अनुसार, कोई भी व्यक्ति, कारोबारी संस्था, डिजिटल मंच, ट्रेडमार्क या पेटेंट एजेंट अथवा कानूनी व्यवसायी किसी भी माध्यम-प्रिंट, डिजिटल, सोशल मीडिया, वेबसाइट या प्रायोजित ऑनलाइन विज्ञापन - में भारतीय पेटेंट कार्यालय के आधिकारिक लोगो का उपयोग, अनुकूलन या प्रदर्शन बिना सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के नहीं कर सकेंगे।

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