Hit and Run Law:सरकार और ट्रांसपोर्टरों के बीच सुलह! केंद्रीय गृह सचिव बोले- 'फिलहाल लागू नहीं होगा हिट एंड रन कानून, पहले करेंगे बात'

  • Compiled by: रवि वैश्य
  • Updated Jan 2, 2024, 11:44 PM IST

Driver Protest: 'हिट एंड रन को लेकर नए कानून अभी लागू नहीं होगा', अखिल भारतीय परिवहन कांग्रेस और केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला के बीच हुई बैठक के बाद यह निर्णय लिया गया।

हिट एंड रन केस (Hit and Run) के लिए नए कानून को लेकर सरकार और ट्रांसपोर्टरों में सुलह हो गई है, ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के प्रतिनिधियों और सरकार के बीच हुई बातचीत सफल बताई जा रही है,केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने कहा कि सरकार और ट्रांसपोर्टर इस बात पर सहमत हुए हैं कि परिवहन कर्मचारी तुरंत अपना काम फिर से शुरू करेंगे, उन्होंने ट्रक ड्राइवर्स से काम फिर से शुरू करने की अपील की।

HIT AND RUN

अखिल भारतीय परिवहन कांग्रेस और केंद्रीय गृह सचिव बीच हुई बैठक के बाद यह निर्णय लिया गया

केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने मंगलवार को कहा कि ‘हिट-एंड-रन’ (दुर्घटना के बाद मौके से भाग जाना) मामलों से संबंधित नया दंड प्रावधान लागू करने का निर्णय ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस से परामर्श के बाद ही लिया जाएगा।गृह सचिव भल्ला ने एआईएमटीसी और सभी आंदोलनकारी ट्रक चालकों से काम पर लौटने की भी अपील की।

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