Stray Dogs: 'आवारा कुत्तों को आश्रय स्थलों में किया जाए स्थानांतरित...' जानें सुप्रीम कोर्ट के आदेश की बड़ी बातें

Supreme Court on Stray Dogs: दिल्ली-एनसीआर में आवारा कुत्तों के 'आतंक' के मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश सामने आया है। कोर्ट ने दिल्ली से लेकर नोएडा-गाजियाबाद समेत पूरे एनसीआर में कुत्तों को उठाने और उन्हें अलग सुरक्षित स्थानों पर रखने का आदेश दिया है। जानें आदेश में क्या-क्या कहा गया है

Stray Dogs from Streets to Shelters: दिल्ली में आवारा कुत्तों की समस्या को 'अत्यधिक गंभीर' बताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को शहर की सरकार और नगर निकायों को निर्देश दिया कि वे जल्द से जल्द सभी इलाकों से आवारा कुत्तों को उठाना शुरू करें और उन्हें आश्रय स्थलों में रखें। आवारा कुत्तों के काटने से रेबीज की 'अत्यंत गंभीर' स्थिति, खासतौर पर बच्चों में, को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दिल्ली-एनसीआर के अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे सभी आवारा कुत्तों को सड़कों से हटाकर 'यथाशीघ्र' आश्रय स्थलों (Shelter) में स्थायी रूप से स्थानांतरित करें।

Supreme Court on Stray Dogs

दिल्ली एनसीआर में आवारा कुत्तों को लेकर बड़ा आदेश (फोटो: istock)

न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला और न्यायमूर्ति आर महादेवन की पीठ ने कहा कि फिलहाल लगभग 5,000 आवारा कुत्तों के लिए आश्रय गृह बनाए जाने चाहिए और कुत्तों के बधियाकरण और टीकाकरण के लिए पर्याप्त संख्या में कर्मचारी तैनात किए जाने चाहिए।पीठ ने कहा कि आवारा कुत्तों को आश्रय स्थलों में रखा जाए और उन्हें सड़कों, कॉलोनियों और सार्वजनिक स्थानों पर न छोड़ा जाए।

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