'लव जिहाद' और धर्मांतरण कानूनों पर SC में सुनवाई टली, राज्यों को 3 हफ्तों में जवाब दाखिल करने का आदेश

सुप्रीम कोर्ट अब 28 जनवरी को सुनवाई करेगा। चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि वे जनवरी के तीसरे हफ्ते में इस मामले की फाइनल हियरिंग के लिए लिस्ट करेंगे। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों से कहा है कि वे तीन हफ्तों के भीतर अपना जवाब दाखिल करें। जावेद मलिक की याचिका को भी सुप्रीम कोर्ट ने आश्वासन दिया है कि इसे बाकी याचिकाओं के साथ ही सुना जाएगा।

Supreme Court News: उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात समेत कई राज्यों में 'लव जिहाद' और अनैतिक धर्मांतरण को रोकने वाले कानून बन चुके हैं। इन कानूनों को चुनौती देने वाली याचिकाएं अभी सुप्रीम कोर्ट में लंबित हैं। इसी बीच अखिल भारतीय पसमांदा मुस्लिम मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष जावेद मलिक ने इन कानूनों के समर्थन में याचिका दाखिल की है। उनकी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई फिलहाल टल गई है।

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'लव जिहाद' और धर्मांतरण कानूनों पर SC में सुनवाई टली। तस्वीर-PTI

28 जनवरी को सुनवाई करेगा कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट अब 28 जनवरी को सुनवाई करेगा। चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि वे जनवरी के तीसरे हफ्ते में इस मामले की फाइनल हियरिंग के लिए लिस्ट करेंगे। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों से कहा है कि वे तीन हफ्तों के भीतर अपना जवाब दाखिल करें। जावेद मलिक की याचिका को भी सुप्रीम कोर्ट ने आश्वासन दिया है कि इसे बाकी याचिकाओं के साथ ही सुना जाएगा।

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