बलवंत सिंह राजोआना को लेकर सुप्रीम कोर्ट का आज का आदेश अभी नहीं होगा लागू, जानें पूरा मामला

न्यायमूर्ति बी आर गवई, न्यायमूर्ति पी के मिश्रा और न्यायमूर्ति के वी विश्वनाथन की पीठ ने राष्ट्रपति से दो सप्ताह के भीतर याचिका पर विचार करने का अनुरोध किया।

KEY HIGHLIGHTS
  • 1995 में पंजाब के तत्कालीन मुख्यमंत्री बेअंत सिंह की हत्या के मामले में SC में सुनवाई
  • SC का निर्देश, राजोआना की दया याचिका राष्ट्रपति के समक्ष विचार के लिए पेश करें
  • राष्ट्रपति से दो सप्ताह के भीतर याचिका पर विचार करने का अनुरोध

Balwant Singh Rajoana: बलवंत सिंह राजोआना को लेकर सुप्रीम कोर्ट का आज सुबह दिया आदेश अभी लागू नहीं होगा। सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता के अनुरोध पर सुप्रीम कोर्ट ने इस आदेश के अमल पर रोक लगा दी है। एसजी तुषार मेहता ने कोर्ट को बताया कि राजोआना की दया याचिका की फाइल अभी गृह मंत्रालय के पास ही पेंडिंग है। राष्ट्रपति के पास अभी नहीं है। तुषार मेहता ने मामले को संवेदनशील बताते हुए इस आदेश को अपलोड नहीं करने का आग्रह किया।

SC

राजोआना की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का निर्देश

तुषार मेहता ने कोर्ट को बताया कि वो अगली सुनवाई पर केंद्र सरकार से निर्देश लेकर कोर्ट को अवगत कराएंगे। एसजी मेहता के इस अनुरोध पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल अपने आदेश के अमल पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने अब सुनवाई की अगली तारीख 25 नवंबर तय की है।

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