'मंदिरों का स्वामित्व और प्रबंधन राज्य के हाथ में नहीं हो सकता', सबरीमाला मामले में SC के समक्ष जैन समुदाय की दलील

सबरीमाला मामले से जुड़े व्यापक संवैधानिक प्रश्नों पर सुनवाई कर रही सुप्रीम कोर्ट की नौ-न्यायाधीशों की बेंच के सामने जैन समुदाय ने महत्वपूर्ण दलीलें रखीं।

Sabarimala Row: सबरीमाला मामले से जुड़े व्यापक संवैधानिक प्रश्नों पर सुनवाई कर रही सुप्रीम कोर्ट की नौ-न्यायाधीशों की बेंच के सामने जैन समुदाय ने महत्वपूर्ण दलीलें रखीं। गीतार्थ गंगा की ओर से पेश इन दलीलों में कहा गया कि मंदिर और धार्मिक संस्थाएं किसी भी तरह से एक सेक्युलर स्टेट के स्वामित्व या नियंत्रण में नहीं आ सकती हैं।

supreme court of india

सुप्रीम कोर्ट (फाइल फोटो)

जैन समुदाय की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णन वेणुगोपाल ने अदालत में पक्ष रखा। यह कानूनी दलीलें जैनाचार्य युगभूषणसूरीजी के मार्गदर्शन में दी गई।

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