Gyanvapi case: व्यास जी तहखाने में पूजा-अर्चना रहेगी जारी, इलाहाबाद हाई कोर्ट से मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका

  • Authored by: टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल
  • Updated Feb 26, 2024, 11:29 AM IST

सुप्रीम कोर्ट द्वारा वाराणसी जिला अदालत के आदेश के खिलाफ याचिका पर सुनवाई करने से इनकार करने के बाद मस्जिद समितने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।

Gyanvapi case: वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर प्रतिबंधित क्षेत्र 'व्यास का तहखाना' में हिंदुओं को प्रार्थना की अनुमति देने के मामले में इलाहबाद हाईकोर्ट से मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका लगा है। हाई कोर्ट ने वाराणसी जिला जज के 31 जनवरी के पूजा शुरू कराए जाने के आदेश को सही करार दिया है। हाईकोर्ट द्वारा मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज होने के बाद व्यास जी तहखाने में पूजा अर्चना जारी रहेगी।

Gyanvapi

ज्ञानवापी मामले पर हाई कोर्ट में आज फैसला

अंजुमन इंतजामिया मस्जिद समिति की याचिका

वाराणसी जिला अदालत के फैसले के खिलाफ अंजुमन इंतजामिया मस्जिद समिति ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। याचिका खारिज होने से मुस्लिम पक्ष को झटका लगा है। मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज के बाद व्यास जी तहखाने में पूजा अर्चना जारी रहेगी। मुस्लिम पक्ष ने तहखाने में काशी विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट को पूजा का अधिकार दिए जाने को चुनौती दी थी। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में वाराणसी जिला जज के 31 जनवरी के पूजा शुरू कराए जाने के आदेश को सही करार दिया।

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