Gyanvapi Case: ज्ञानवापी मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश, HC के फैसले पर लगी अंतरिम रोक; फिलहाल कार्बन डेटिंग नहीं

  • Authored by: शिशुपाल कुमार
  • Updated May 19, 2023, 06:15 PM IST

Gyanvapi Case: सुप्रीम कोर्ट में इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ मुस्लिम पक्ष ने याचिका दाखिल की थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इससे पहले अपने फैसले में ASI को 'शिवलिंग' की कार्बन डेटिंग करने का आदेश दिया था। ताकि यह पता चल सके कि मस्जिद में जो संरचना मिली है, वो शिवलिंग है या कुछ और।

KEY HIGHLIGHTS
  • हिंदू पक्ष का है दावा- ज्ञानवापी मस्जिद में मिली संरचना है शिवलिंग
  • मुस्लिम पक्ष का दावा- संरचना शिवलिंग नहीं बल्कि फव्वारा है
  • कोर्ट में 'शिवलिंग' का कार्बन डेटिंग को लेकर चल रहा मामला

Gyanvapi Case: ज्ञानवापी मस्जिद मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के सर्वे वाले आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद मस्जिद में मिले 'शिवलिंग' की कार्बन डेटिंग फिलहाल नहीं होगी।

किसने दाखिल की थी याचिका

सुप्रीम कोर्ट में इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ मुस्लिम पक्ष ने याचिका दाखिल की थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इससे पहले अपने फैसले में ASI को 'शिवलिंग' की कार्बन डेटिंग करने का आदेश दिया था। ताकि यह पता चल सके कि मस्जिद में जो संरचना मिली है, वो शिवलिंग है या कुछ और।

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