ग्राहम स्टेंस हत्याकांड: दारा सिंह के वकील को SC ने दिया 2 हफ्ते का समय, रिहाई की मांग पर ओडिशा सरकार का क्या है स्टैंड?

ग्राहम स्टेंस हत्याकांड में सुप्रीम कोर्ट ने दारा सिंह के वकील को अहम निर्देश दिए हैं। अदालत ने कहा कि आप सजा माफी याचिका खारिज करने के आदेश को चुनौती देने के लिए जो भी आधार चाहें इस्तेमाल कर सकते हैं।

Graham Staines Murder Case: ग्राहम स्टेंस हत्याकांड में ओडिशा सरकार ने आज सुप्रीम कोर्ट को बताया कि दोषी दारा सिंह की सजा माफी याचिका खारिज कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने दारा सिंह के वकील को अहम निर्देश दिए हैं। अदालत ने कहा कि आप सजा माफी याचिका खारिज करने के आदेश को चुनौती देने के लिए जो भी आधार चाहें इस्तेमाल कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने दारा सिंह के वकील को उचित संशोधन आवेदन दाखिल करने के लिए दो सप्ताह का समय दिया है।

Dara singh

दारा सिंह को राहत नहीं

दारा सिंह की याचिका हुई थी खारिज

1999 के ग्राहम स्टेंस हत्याकांड में दोषी दारा सिंह की समय से पहले रिहाई की मांग पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई। ओडिशा सरकार ने अदालत को बताया कि दारा सिंह की समय से पहले रिहाई की मांग खारिज कर दी गई है। ओडिशा सरकार के मुताबिक राज्य सजा समीक्षा बोर्ड ने मामले के सभी तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार किया। अपराध की गंभीरता को भी ध्यान में रखा गया। इसके बाद दारा सिंह की समय से पहले रिहाई की सिफारिश नहीं की गई। सुप्रीम कोर्ट ने दारा सिंह के वकील को ओडिशा सरकार के इस फैसले को चुनौती देने के लिए दो हफ्ते का समय दिया है। अदालत ने मामले को तीन हफ्ते बाद सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है।

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