FSSAI का बड़ा एक्शन: ड्रिंक के नाम पर ‘ORS’ लिखकर लोगों को भ्रमित करने वालों पर रोक, तुरंत बाजार से हटेंगे ऐसे प्रोडक्ट

खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने एक बड़ा निर्देश जारी करते हुए देशभर के बाजारों और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर बिक रहे उन पेयों को तुरंत हटाने का आदेश दिया है, जो अपने ब्रांड नाम या प्रोडक्ट नाम में 'ORS' शब्द का इस्तेमाल कर लोगों को भ्रमित कर रहे हैं।

खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने एक बड़ा निर्देश जारी करते हुए देशभर के बाजारों और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर बिक रहे उन पेयों को तुरंत हटाने का आदेश दिया है, जो अपने ब्रांड नाम या प्रोडक्ट नाम में 'ORS' शब्द का इस्तेमाल कर लोगों को भ्रमित कर रहे हैं।कई कंपनियाँ फलों के जूस, रेडी-टू-ड्रिंक, एनर्जी ड्रिंक्स और इलेक्ट्रोलाइट ड्रिंक्स जैसे पेयों को 'ORS' जैसे नाम से बेच रही थीं, जिससे उपभोक्ताओं को ऐसा लगता था कि यह चिकित्सा तौर पर उपयोग होने वाले WHO-मानक ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट्स (ORS) जैसे हैं। जबकि हकीकत में ऐसा नहीं है।

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प्रतीकात्मक फोटो (istock)

FSSAI ने साफ कहा है कि किसी भी पेय में ब्रांड नाम के रूप में 'ORS', या उसके पहले-बाद कोई शब्द जोड़कर उसका उपयोग करना नियमों का सीधा उल्लंघन है और यह उपभोक्ताओं को गुमराह करने की श्रेणी में आता है।

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