खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने एक बड़ा निर्देश जारी करते हुए देशभर के बाजारों और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर बिक रहे उन पेयों को तुरंत हटाने का आदेश दिया है, जो अपने ब्रांड नाम या प्रोडक्ट नाम में 'ORS' शब्द का इस्तेमाल कर लोगों को भ्रमित कर रहे हैं।कई कंपनियाँ फलों के जूस, रेडी-टू-ड्रिंक, एनर्जी ड्रिंक्स और इलेक्ट्रोलाइट ड्रिंक्स जैसे पेयों को 'ORS' जैसे नाम से बेच रही थीं, जिससे उपभोक्ताओं को ऐसा लगता था कि यह चिकित्सा तौर पर उपयोग होने वाले WHO-मानक ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट्स (ORS) जैसे हैं। जबकि हकीकत में ऐसा नहीं है।
प्रतीकात्मक फोटो (istock)
FSSAI ने साफ कहा है कि किसी भी पेय में ब्रांड नाम के रूप में 'ORS', या उसके पहले-बाद कोई शब्द जोड़कर उसका उपयोग करना नियमों का सीधा उल्लंघन है और यह उपभोक्ताओं को गुमराह करने की श्रेणी में आता है।
क्यों जरूरी पड़ा यह आदेश?
हिदायतों के बावजूद कई कंपनियाँ अब भी ऐसे पेय बनाकर बेच रही थीं जो असल ORS की तरह नहीं हैं, लेकिन नाम में 'ORS' लिखकर उपभोक्ताओं में गलत धारणा पैदा कर रहे थे।इसलिए FSSAI ने अब सख्त निर्देश देते हुए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के अधिकारियों से कहा है-
ई-कॉमर्स और रिटेल दुकानों में तुरंत जांच अभियान चलाएं
'ORS नाम वाले' गलत प्रोडक्ट्स की बिक्री तुरंत बंद करवाएं
नियम तोड़ने वाली कंपनियों पर कार्रवाई शुरू करें
पूरी रिपोर्ट जल्द से जल्द FSSAI को भेजें
असली WHO ORS पर कोई रोक नहीं
FSSAI ने यह भी स्पष्ट किया है कि यह कार्रवाई सिर्फ भ्रमित करने वाले पेयों पर है।
जो WHO मानकों के असली ORS (दवा) उत्पाद हैं, उन पर किसी तरह की रोक नहीं है।
निरीक्षण या कार्रवाई के दौरान असली ORS को न रोका जाए यह विशेष रूप से अधिकारियों को निर्देशित किया गया है।
