घी में मिलावट से लेकर नियमों की अनदेखी तक, एक कंपनी का लाइसेंस सस्पेंड, दूसरी के घी की बिक्री बंद; FSSAI का बड़ा एक्शन

जांच में शाकाहारी और मांसाहारी खाद्य पदार्थों को सही तरीके से अलग नहीं रखने की बात भी सामने आई। इसके अलावा तापमान नियंत्रित खाद्य पदार्थों को तय तापमान पर रखने में भी लापरवाही पाई गई। निरीक्षण के दौरान बिना वैध FSSAI लाइसेंस के एक अनधिकृत किचन और फूड सर्विस ऑपरेशन भी चलता मिला।

खाने-पीने की चीजों की गुणवत्ता को लेकर भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने बड़ी कार्रवाई की है। FSSAI ने नई दिल्ली की M/s Marche Retail Private Limited का फूड लाइसेंस 30 दिनों के लिए तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। वहीं, दमन की M/s SDP Industries Private Limited के खिलाफ घी की बिक्री पर रोक लगाने का आदेश जारी किया गया है।

fassi

मिलावटी घी को लेकर बड़ी कार्रवाई। (फोटो- AI)

FSSAI ने की बड़ी कार्रवाई

FSSAI के मुताबिक, Marche Retail के परिसर के निरीक्षण और बाद की जांच में खाद्य सुरक्षा से जुड़ी कई गंभीर खामियां मिलीं। कंपनी में डिजाइन, संचालन, साफ-सफाई, कर्मचारियों की व्यक्तिगत स्वच्छता और फूड हैंडलर की ट्रेनिंग से जुड़े नियमों का पालन नहीं किया जा रहा था। जरूरी मेडिकल रिकॉर्ड भी उपलब्ध नहीं थे और खाद्य सुरक्षा से जुड़े दस्तावेज ठीक तरीके से नहीं रखे गए थे।

End of Feed