भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने गुरुवार को कहा कि उसने खाद्य सुरक्षा नियमों के उल्लंघन के बाद सीजी फूड इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (CG Foods India) के खिलाफ कार्रवाई शुरू की है।एफएसएसएआई ने निरीक्षण के दौरान कथित तौर पर असुरक्षित प्रोसेसिंग, बिना लाइसेंस उत्पादन, पैकेजिंग पर पिछली तारीख डालने और स्वच्छता संबंधी कमियां पाए जाने के बाद सीजी फूड इंडिया को वेज भुजिया नमकीन का उत्पादन रोकने का निर्देश दिया है।खाद्य नियामक ने मौके से 32,107.2 किलोग्राम स्टॉक जब्त किया, जिसमें खुले में रखे टूटे हुए नूडल्स भी शामिल थे।
'वेज भुजिया नमकीन' का प्रोडक्शन बंद करने का आदेश (प्रतीकात्मक AI Image)
एफएसएसएआई ने एक बयान में कहा, 'निर्माण और स्वच्छता संबंधी अनुपालन की जांच के लिए सीजी फूड इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, रूपनगढ़, अजमेर (राजस्थान) में निरीक्षण किया गया। यूनिट में फर्श से एकत्र किए गए टूटे हुए नूडल्स को बिना हीट ट्रीटमेंट के दोबारा प्रोसेस करके भुजिया उत्पादों में इस्तेमाल किया जा रहा था। इसके अलावा पैकेजिंग पर पिछली तारीखें भी डाली जा रही थीं।'
निरीक्षण के दौरान स्वच्छता और दस्तावेजों से जुड़ी कई कमियां भी सामने आईं
निरीक्षण में 'वाई-वाई मामा' और 'वाई-वाई मामा पुंटे' भुजिया वेरिएंट का बिना लाइसेंस उत्पादन भी पाया गया, जो एफएसएस एक्ट, 2006 की धारा 31(1) का सीधा उल्लंघन है।एफएसएसएआई ने कहा कि निरीक्षण के दौरान स्वच्छता और दस्तावेजों से जुड़ी कई कमियां भी सामने आईं। इनमें पर्याप्त पेस्ट-कंट्रोल रिकॉर्ड का न होना तथा खाद्य स्वच्छता और सुरक्षा से संबंधित अन्य कमियां शामिल थीं।
टाइम्स नाउ नवभारत पर ये भी पढ़ें: महाराष्ट्र में लंगर, इफ्तारी, भंडारा, महाप्रसाद... सबके लिए अब लेनी होगी इजाजत, FDA का सख्त आदेश
प्रयोगशाला जांच के लिए कई नियामकीय नमूने लिए गए
प्रयोगशाला जांच के लिए कई नियामकीय नमूने लिए गए। इनमें खुले नूडल्स की सामग्री, दोनों वेज भुजिया उत्पाद, फ्राइंग लाइन में इस्तेमाल किया गया कुकिंग ऑयल और 'वाई-वाई रेडी टू ईट नूडल्स' शामिल हैं।इसके अलावा, समाप्त हो चुकी मियाद वाले तैयार उत्पादों के 1,925 बॉक्स भी हिरासत में लिए गए और कंपनी के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई शुरू की गई।
'वेज भुजिया नमकीन उत्पादों का उत्पादन बंद करने' का निर्देश
कंपनी को उचित मंजूरी और जरूरी उपायों के बिना 'वेज भुजिया नमकीन उत्पादों का उत्पादन बंद करने' का निर्देश दिया गया है।नियामक ने कहा, 'प्रयोगशाला जांच और निरीक्षण के निष्कर्षों के आधार पर खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के अनुसार आगे नियामकीय कार्रवाई की जाएगी।'
