आजम खान और उनके बेटे को मिली 'सुप्रीम' राहत; मशीन चोरी मामले में मिली जमानत

Azam Khan Case: सुप्रीम कोर्ट ने मशीन चोरी के एक मामले में उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान को जमानत दे दी है। शीर्ष अदालत ने अधीनस्थ अदालत से अपीलकर्ताओं पर यह शर्त लगाने को कहा कि वे मुकदमे की कार्यवाही खत्म होने तक सहयोग करेंगे और गवाहों को प्रभावित करने या उन्हें अपने पक्ष में करने का कोई प्रयास नहीं करेंगे।

Azam Khan Case: सुप्रीम कोर्ट ने मशीन चोरी के एक मामले में उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान को जमानत दे दी है। इस मामले में जमानत से इनकार करने के इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए उन्होंने शीर्ष अदालत का रुख किया था।

Azam Khan

उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री आजम खान

न्यायमूर्ति एम. एम. सुंदरेश और न्यायमूर्ति राजेश बिंदल की पीठ ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस आदेश को खारिज कर दिया जिसमें उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी गई थी। पीठ ने कहा, ''मामले के तथ्यों और परिस्थितियों जिसमें अपीलकर्ताओं द्वारा जेल में बिताई गई अवधि भी शामिल है, को ध्यान में रखते हुए हम आदेश को खारिज करने एवं अपीलकर्ताओं को जमानत देने के लिए तैयार हैं, क्योंकि इस संबंध में आरोप पत्र पहले ही दाखिल किया जा चुका है।''

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