Azam Khan News: भाजपा, आरएसएस एवं मौलाना नकवी को अपमानित करने के आरोपी पूर्व मंत्री आजम खान बरी

विशेष अदालत ने आजम खान को बरी करते हुए अपने विस्तृत निर्णय में कहा कि बचाव पक्ष का यह कथन स्वीकार करने योग्य है कि घटना वर्ष 2014 की बताई जाती है, परंतु इस घटना को लेकर वादी अल्लामा अमीर नकवी द्वारा वर्ष 2019 में रिपोर्ट दर्ज कराई गई है।

एक विशेष अदालत ने शुक्रवार को उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री आजम खान को कथित रूप से वैमनस्यता फैलाने, आधिकारिक सरकारी लेटरहेड और मुहर का दुरुपयोग करने तथा भाजपा, आरएसएस और प्रमुख शिया धर्मगुरु मौलाना सैयद कल्बे जव्वाद नकवी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने से संबंधित मामले में बरी कर दिया।फैसला सुनाते हुए एमपी/एमएलए विशेष अदालत के एसीजेएम आलोक वर्मा ने कहा कि अभियोजन पक्ष पर्याप्त साक्ष्य के साथ आरोपों को साबित करने में विफल रहा।

AZAM KHAN

आजम खान (फाइल फोटो: pti)

विशेष अदालत ने आजम खान को बरी करते हुए अपने विस्तृत निर्णय में कहा कि बचाव पक्ष का यह कथन स्वीकार करने योग्य है कि घटना वर्ष 2014 की बताई जाती है, परंतु इस घटना को लेकर वादी अल्लामा अमीर नकवी द्वारा वर्ष 2019 में रिपोर्ट दर्ज कराई गई है।अदालत ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 468 की व्याख्या करते हुए कहा कि यह मामला काल बाधित भी हो चुका है।

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