विदेशी लोग भारत में रहने और बसने के अधिकार का दावा नहीं कर सकते: दिल्ली हाईकोर्ट

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  • Updated Jan 11, 2024, 11:38 PM IST

Delhi High Court: उच्च न्यायालय ने उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें दावा किया गया था कि अजल चकमा नामक व्यक्ति की हिरासत अवैध और बिना अधिकार के थी।

Delhi High Court: दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा है कि भारतीय संविधान किसी विदेशी नागरिक को भारत में निवास करने और बसने के अधिकार का दावा करने की अनुमति नहीं देता है। उसने कहा कि विदेशियों का मौलिक अधिकार जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार तक सीमित है।

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विदेशी लोग भारत में रहने का दावा नहीं कर सकते- कोर्ट

किस मामले की सुनवाई

उच्च न्यायालय ने उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें दावा किया गया था कि अजल चकमा नामक व्यक्ति की हिरासत अवैध और बिना अधिकार के थी। न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैत और न्यायमूर्ति मनोज जैन की पीठ ने कहा- "हम यह भी संज्ञान में ले सकते हैं कि विदेशी नागरिक यह दावा नहीं कर सकता कि उसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (ई) के अनुसार भारत में निवास करने और बसने का अधिकार है...।"

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