ED Action in MUDA Case: मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण (MUDA) भूमि आवंटन मामले में आज प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने बड़ी कार्रवाई की। ईडी ने शुक्रवार को कहा कि उसने कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और अन्य से जुड़े एमयूडीए से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में लगभग 300 करोड़ रुपये की अचल संपत्ति की 140 से अधिक इकाइयां कुर्क की हैं। यह कुर्की मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा भूमि आवंटन में कथित अनियमितताओं की मनी लॉन्ड्रिंग जांच का हिस्सा है।
ED की बड़ी कार्रवाई
संघीय एजेंसी ने एक बयान में कहा कि कुर्क की गई संपत्तियां विभिन्न व्यक्तियों के नाम पर पंजीकृत हैं जो रियल एस्टेट व्यवसायियों और एजेंटों के रूप में काम कर रहे हैं। आरोप है कि सिद्धारमैया ने अपने राजनीतिक प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए MUDA द्वारा अधिग्रहित 3 एकड़ 16 गुंटा भूमि के बदले में अपनी पत्नी श्रीमती बीएम पार्वती के नाम पर 14 साइटों का मुआवजा प्राप्त किया।
जमीन मूल रूप से MUDA द्वारा 3,24,700 रुपये में अधिग्रहित की गई थी। पॉश इलाके में 14 साइटों के रूप में मुआवजे की कीमत 56 करोड़ रुपये है। इसमें कहा गया है कि पार्वती को मुआवजा स्थलों के अवैध आवंटन में पूर्व एमयूडीए आयुक्त डीबी नटेश की भूमिका महत्वपूर्ण के रूप में उभरी है।
