ओज़ोन उर्बाना घोटाला मामले में ED ने 423 करोड़ की संपत्ति की अटैच, घर खरीदारों से 927 करोड़ की ठगी का आरोप

बेंगलुरु स्थित प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम कानून (PMLA), 2002 के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए M/s Ozone Urbana Infra Developers Pvt. Ltd. और उसके प्रमोटरों की करीब 423.38 करोड़ की संपत्ति अस्थायी रूप से अटैच की हैं। ईडी की जांच कई एफआईआर पर आधारित है, जो बेंगलुरु के अलग-अलग पुलिस थानों में भारतीय दंड संहिता की धारा 419, 420 और 120बी के तहत दर्ज की गई थी।

बेंगलुरु स्थित प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम कानून (PMLA), 2002 के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए M/s Ozone Urbana Infra Developers Pvt. Ltd. और उसके प्रमोटरों की करीब 423.38 करोड़ की संपत्ति अस्थायी रूप से अटैच की। यह कार्रवाई 4 अक्टूबर 2025 को हुई है।

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ओज़ोन उर्बाना घोटाला मामले में ED ने 423 करोड़ की संपत्ति की अटैच (फाइल फोटो)

क्या है पूरा मामला?

ईडी की जांच कई एफआईआर पर आधारित है, जो बेंगलुरु के अलग-अलग पुलिस थानों में भारतीय दंड संहिता की धारा 419, 420 और 120बी के तहत दर्ज की गई थी। इसके अलावा, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर सीबीआई ने भी कंपनी और उसके प्रमोटर एस. वासुदेवन के खिलाफ केस दर्ज किया था।

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