'SIR से जुड़े तीनों आदेश सर्वसम्मति से लिए गए', CEC ज्ञानेश कुमार के कामकाज पर उठे सवालों पर EC का सुप्रीम कोर्ट में जवाब

CEC ज्ञानेश कुमार के कामकाज पर सवाल उठाने वाली याचिका पर चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल किया। आयोग ने कहा कि याचिका एक न्यूज रिपोर्ट पर आधारित है।

मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के कामकाज और चुनाव आयोग के फैसले लेने की प्रक्रिया को चुनौती देने वाली याचिका पर भारतीय निर्वाचन आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में काउंटर एफिडेविट दाखिल किया है। आयोग ने याचिका के आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि यह पूरी तरह एक न्यूज रिपोर्ट पर आधारित है। आयोग के मुताबिक, याचिकाकर्ता ने संबंधित खबर में किए गए दावों की पुष्टि के लिए आयोग से तथ्यात्मक स्थिति जानने का प्रयास भी नहीं किया था।

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EC का सुप्रीम कोर्ट में जवाब (फाइल फोटो)

कल सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई से पहले दाखिल हलफनामे में आयोग ने कहा है कि जवाब दाखिल करने के लिए इस हलफनामे को मुख्य निर्वाचन आयुक्त और दोनों निर्वाचन आयुक्तों सहित आयोग के तीनों सदस्यों ने सर्वसम्मति से मंजूरी दी है। आयोग ने याचिका को गलत धारणाओं पर आधारित बताते हुए कहा है कि इसे कानूनन सुनवाई योग्य नहीं माना जाना चाहिए और खारिज किया जाना चाहिए।

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