बड़ा फैसला, पाक, बांग्लादेश-अफगानिस्तान से आए गैर-मुस्लिमों को नागरिकता देंगे 31 जिलों के DM

  • Written by: आलोक कुमार राव
  • Updated Nov 9, 2022, 01:41 PM IST

Indian Citizenship News: गृह मंत्रालय (एमएचए) की 2021-22 के लिए जारी वार्षिक रिपोर्ट के मुताबिक एक अप्रैल से 31 दिसंबर 2021 के बीच पाकिस्तान, बांग्लादेश एवं अफगानिस्तान से इन समुदायों से आए कुल 1,414 विदेशी लोगों को नागरिकता अधिनियम, 1955 के तहत भारतीय नागरिकता दी गई।

KEY HIGHLIGHTS
  • कुल 1,414 विदेशी लोगों को नागरिकता अधिनियम, 1955 के तहत भारतीय नागरिकता दी गई
  • गृह मंत्रालय ने अपनी रिपोर्ट में दी जानकारी, जिलाधिकारियों को अधिकार देने से प्रक्रिया तेज हुई
  • पाकिस्तान, बांग्लादेश एवं अफगानिस्तान से आए इन लोगों को सीएए के तहत नागरिकता नहीं मिली

Indian Citizenship : पड़ोसी देशों पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आने वाले गैर-मुस्लिम नागरिकों को भारतीय नागरिकता देने के लिए सरकार ने बड़ा फैसला किया है। अब 31 जिलों के जिलाधिकारी एवं नौ राज्यों के गृह सचिव नागरिकता अधिनियम, 1955 के तहत इन देशों से आने वाले हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी एवं ईसाई समुदाय के लोगों को भारतीय नागरिकता दे पाएंगे। इन जिलाधिकारियों एवं गृह सचिवों को यह अधिकार मिल गया है।

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सरकार की इस पहल से नागरिकता देने की प्रक्रिया तेज हुई।

गृह मंत्रालय ने दी जानकारी

गृह मंत्रालय (एमएचए) की 2021-22 के लिए जारी वार्षिक रिपोर्ट के मुताबिक एक अप्रैल से 31 दिसंबर 2021 के बीच पाकिस्तान, बांग्लादेश एवं अफगानिस्तान से इन समुदायों से आए कुल 1,414 विदेशी लोगों को नागरिकता अधिनियम, 1955 के तहत भारतीय नागरिकता दी गई। खास बात यह है कि इन देशों से आए लोगों को भारतीय नागरिकता देने की यह पहल नागरिकता अधिनियम, 1955 के तहत हुई है। इन्हें नागरिकता, विवादास्पद नागरिकता (संशोधन) कानून (CAA), 2019 के तहत नहीं दी गई है। सीएए कानून भी अफगानिस्तान, बांग्लादेश एवं पाकिस्तान से आने वाले गैर-मुस्लिम नागरिकों को भारतीय नागरिकता देने का प्रावधान करता है।

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