दिल्ली में सफर से पहले पढ़ें पुलिस की एडवाइजरी, आम लोगों के साथ ओला-उबर और डिलीवरी ऐप्स के लिए नए निर्देश लागू

Delhi Traffic Police Advisory: दिल्ली में सीजेपी प्रदर्शन और मेट्रो स्टेशन बंद होने के बाद कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए धारा 163 लागू की गई है। इसके तहत दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने आम जनता को प्रभावित इलाकों से दूर रहने और ओला, उबर, जोमैटो तथा ब्लिंकिट जैसी कंपनियों को प्रतिबंधित क्षेत्रों में अपनी सेवाएं निलंबित या जियो-फेंस करने की सलाह दी है।

Delhi Traffic Police Advisory: राजधानी दिल्ली में सीजेपी के प्रदर्शन (CJP Protest) को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था सख्त कर दी गई है। मेट्रो स्टेशनों के बंद होने के बाद कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासन ने बीएनएसएस की धारा 163 लागू कर दी है। इसी कड़ी में दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने आम नागरिकों के साथ-साथ ऐप आधारित डिलीवरी और राइड-हेलिंग कंपनियों के लिए एक अहम एडवाइजरी जारी की है।

Delhi Traffic Police Advisory

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस एडवाइजरी

ट्रैफिक पुलिस ने ओला, उबर जैसी टैक्सी सेवाओं, जोमैटो और स्विगी जैसे फूड डिलीवरी एप्स तथा ब्लिंकिट, ज़ेप्टो और इंस्टामार्ट जैसी क्विक-कॉमर्स कंपनियों को अपने संचालन को सीमित करने की सलाह दी है। कंपनियों से कहा गया है कि वे प्रभावित इलाकों में 'जियो-फेंसिंग' तकनीक का इस्तेमाल करें।

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