केजरीवाल की विधानसभा सीट से जुड़े आरोपों पर चुनाव आयोग की सफाई, कहा- ड्राफ्ट सूची से नाम हटना अंतिम फैसला नहीं

Delhi SIR: दिल्ली की नई दिल्ली विधानसभा सीट पर SIR को लेकर उठे सवालों के बीच मुख्य चुनाव अधिकारी के कार्यालय ने स्थिति स्पष्ट की है। कार्यालय ने कहा कि ड्राफ्ट मतदाता सूची में नाम नहीं होना मतदाता को अंतिम रूप से अयोग्य घोषित किए जाने का प्रमाण नहीं है। पात्र मतदाताओं को 30 सितंबर 2026 तक जरूरी दस्तावेजों के साथ दावा दाखिल कर अपना नाम सूची में शामिल कराने का मौका दिया गया है।

Delhi SIR: दिल्ली की विधानसभा सीट नंबर 40 नई दिल्ली में एसआईआर को लेकर सामने आई मीडिया रिपोर्ट पर दिल्ली मुख्य चुनाव अधिकारी के कार्यालय ने सफाई जारी की है। कार्यालय ने कहा है कि ड्राफ्ट मतदाता सूची में नाम नहीं होने का मतलब यह नहीं है कि संबंधित व्यक्ति को अंतिम तौर पर अयोग्य घोषित कर दिया गया है। कार्यालय के मुताबिक दिल्ली में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR चुनाव आयोग के निर्देशों के तहत कराया जा रहा है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई पात्र नागरिक मतदाता सूची से बाहर न रहे और कोई अपात्र व्यक्ति सूची में शामिल न हो।

New Delhi Seat SIR

नई दिल्ली सीट की SIR लिस्ट पर उठे सवालों का चुनाव आयोग ने दिया जवाब

नाम नहीं है तो 30 सितंबर तक दावा कर सकते हैं

प्रेस रिलीज जारी करके बताया गया है कि 31 अगस्त 2026 को जारी ड्राफ्ट मतदाता सूची तैयार करने में 30 जून से 17 अगस्त के बीच जमा कराए गए गणना फॉर्म और तय सत्यापन प्रक्रिया को आधार बनाया गया है। ऐसे में जिन पात्र मतदाताओं के नाम ड्राफ्ट सूची में नहीं हैं, वे 31 अगस्त से 30 सितंबर 2026 के बीच फॉर्म-6 और जरूरी दस्तावेजों के साथ अपना नाम शामिल कराने के लिए दावा कर सकते हैं।

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